अटल पेंशन योजना (APY) को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है।
ऐसे में इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। इस योजना में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आज हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं, ताकि आप भी इसमें निवेश करके अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकें।
आपकी उम्र के हिसाब से तय होता है आपका योगदान
अमाउंट कितना कटेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन चाहते हैं। 1 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन लेने के लिए सब्स्क्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपए प्रतिमाह तक भुगतान करना होगा। यह 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा।
वहीं, यदि कोई सब्स्क्राइबर 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1,454 रुपए प्रतिमाह तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। सब्स्क्राइबर जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज्यादा पेंशन मिलेगी।
अगर 18 साल का कोई व्यक्ति हर महीने…
42 रुपए जमा करे, तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेगी।
84 रुपए जमा करे, तो 2000 रुपए पेंशन मिलेगी।
126 रुपए जमा करे, तो 3000 रुपए पेंशन मिलेगी।
168 रुपए जमा करे, तो 4000 रुपए पेंशन मिलेगी।
210 रुपए जमा करे, तो 5000 रुपए पेंशन मिलेगी।
अगर 40 साल का कोई व्यक्ति हर महीने…
291 रुपए जमा करे, तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेगी।
582 रुपए जमा करे, तो 2000 रुपए पेंशन मिलेगी।
873 रुपए जमा करे, तो 3000 रुपए पेंशन मिलेगी।
1164 रुपए जमा करे, तो 4000 रुपए पेंशन मिलेगी।
1454 रुपए जमा करे, तो 5000 रुपए पेंशन मिलेगी।
19 से 39 साल के लोगों के लिए भी अलग-अलग अमाउंट तय किया गया है, आप इसे ऑनलाइन या बैंक जाकर पता कर सकते हैं।
अपनी सुविधा के हिसाब से दे सकते हैं किस्त
इस योजना के तहत इन्वेस्टर्स मंथली, क्वाटरली या सेमी-एनुअल यानी 6 माह की अवधि में निवेश कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटो-डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी।
सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को मिलेगी पेंशन
सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके स्पाउस (जीवनसाथी) को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और सबस्क्राइबर और स्पाउस दोनों के निधन पर 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नॉमिनी को वापस कर दी जाएगी।
वहीं अगर 60 साल से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में उसका जीवनसाथी APY खाते में योगदान जारी रख सकता है। ग्राहक का पति या पत्नी वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को मिलनी थी। वहीं अगर वो चाहे तो ऐसा न करके APY खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकता है।
टैक्सपेयर को नहीं मिलता योजना का लाभ
अटल पेंशन योजना टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है। यानी की अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। ये नियम सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया है।
बैंक जाकर भी खोल सकते हैं अकाउंट
किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के फॉर्म को भरकर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। एप्लिकेशन अप्रूव होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। उसके बाद आपकी उम्र के आधार पर आपका मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन तय हो जाएगा।