वाहन चालकों को बड़ी राहत,गाड़ियों के दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की तारीख बढ़ाई गई…सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इससे संबंधित एडवाइजरी जारी की है…

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नई दिल्ली:देशभर में कोरोना महामारी और लॉकडाउन 5 के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्री ने आज वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को 30 सितंबर तक और आगे बढ़ाए जाने की घोषणा की है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इससे संबंधित एडवाइजरी जारी की है।

कोरोना महामारी के बीच यानी जो दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही है। उसे खत्म नहीं माना जाएगा, पुराना दस्तावेज ही 30 सितंबर तक मान्य होगा। इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

मंत्रालय के आदेश के बाद वाहन चालकों व वाहन मालिकों को मोटर वाहन कानून से जुड़े दस्तावेजों को नवीनीकरण कराने से राहत मिलेगी। वाहन चालकों व वाहन मालिक कागजात का नवीनीकरण अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे। कोरोना वायरस के कारण मोटर वाहन कानून से जुड़े कागजात की वैधता को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इससे पहले बीमा नियामक इरडा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगले वित्त वर्ष तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम दरों में बदलाव नहीं करें।

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