नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर उसकी ओर से जारी गाइडलाइंस को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, शिथिल नहीं कर सकते और इस अवधि के दौरान राज्य अपनी गतिविधियों की इजाजत नहीं दे सकते. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि केवल उन्हीं गतिविधियों/सेवाओं को संचालन की अनुमति दी जाती है जिसकी इजाजत केंद्र सरकार ने अपनी दिशानिर्देशों में दी है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आज से आंशिक रूप से उन क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों/सेवाओं को खोलने की अनुमति दी है जो कोरोनावायरस से बेहद कम प्रभावित हैं.
गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को जारी अपने पत्र में लिखा कि कुछ राज्यों ने खुद-ब-खुद आवश्यक गतिविधियों की अपनी सूची बनाई थी और आज से COVID-19 के लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की है. सरकार ने साफ कहा की इसकी अनुमति नहीं है, उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले माह जारी किए गए निर्देश का भी जिक्र किया. गृह मंत्रालय ने कहा, “यह ध्यान में आया है कि कुछ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश आदेश जारी कर उन गतिविधियों की भी इजाजत दे रहे है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देशों में शामिल नहीं हैं. पत्र में लिखा गया है, “मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि संशोधित समेकित दिेशानिर्देशों का पालन किया जाए, और सभी संबंधितों को दिशानिर्देश सख्ती से लागू करने को कहा जाए और लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.” गौरतलब कि कुछ राज्यों ने अपनी ओर से दिशानिेर्देशों में कुछ छूट की इजाजत दी है।