महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए नई नीति घोषित…महिला समूह,उद्यमियों को बिजनेस स्टार्टअप के लिए मिलेगा ₹50 लाख तक लोन

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इस नीति के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये तक, सेवा उद्यमों के लिए 25 लाख रुपये तक और व्यावसायिक उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला उद्यमियों को अपना बिजनेस शुरू करने या विस्तार के लिए वित्तीय मदद, प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने को लेकर नई नीति पेश की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28’ (‘State Women Entrepreneurship Policy 2023-28’) की घोषणा की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य महिलाओं को नौकरी देने वाला बनाना है, नौकरी मांगने वाला नहीं.

बघेल ने ट्वीट किया, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ‘राज्य महिला उद्यमिता नीति, 2023-28’ शुरू की है. हमारा उद्देश्य है कि हमारी महिलाएं सिर्फ नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली भी बनें. नए स्टार्टअप, नए व्यवसाय से प्रदेश को आगे बढ़ाएं.

50 लाख रुपये तक मिलेगा लोन
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि नीति का लक्ष्य महिला समूह, उद्यमियों, उनके व्यापारों और स्टार्टअप का तेज विकास करना है. उन्होंने बताया कि इस नीति के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये तक, सेवा उद्यमों के लिए 25 लाख रुपये तक और व्यावसायिक उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है.

अधिकारी ने कहा कि महिलाओं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण एवं सेवा उद्यम स्थापित करने तथा पहले से स्थापित ऐसी इकाइयों के विस्तार के लिए भी उन्हें आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि उद्यमियों को नई इकाई में उत्पादन शुरू होने की तारीख से 6 से 16 साल के लिए शुद्ध रूप से स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (SGST) का भुगतान किया जाएगा. इसी तरह, महिला उद्यमियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में परियोजना के चालू होने की तारीख से 6 से 12 साल के लिए बिजली शुल्क में छूट भी शामिल है.

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