नागरिकों को इलाज में आर्थिक मदद…..आपकी एक सही जानकारी और सुझाव किसी का जिंदगी बचा सकती है…. कृपया शेयर करे…………

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रायपुर: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक संजीवनी सहायता कोष।छत्तीसगढ़ में करोड़ो की संख्या में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग है।सभी के लिए संजीवनी सहायता कोष योजना जीवनदायिनी  से कम नही है।अस्पताल में इलाज के लिए भटकते परिजनो के लिए आशा की एक किरण है।कोई खेत बेचकर इलाज करवा रहा तो कोई कर्ज लेकर।बीमारी रूपी गम्भीर समस्याओं के लिए यह वरदान है।

योजना का उद्देश्य
योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को शासकीय अस्पतालों एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराए जाने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिए संजीवनी सहायता कोष की स्थापना की गयी है |

हितग्राही की पात्रता
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी एवं गरीबी रेखा सूची में नाम होना चाहिए।मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राही परिवार को भी कलेक्टर का प्रमाण-पत्र होने पर योजना का लाभ दिया जा सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया
जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सिविल सर्जन कार्यलय से आवेदन प्राप्त कर संबंधित कलेक्टर कार्यालय में जमा किए जा सकते है।

मिलने वाले लाभ
संजीवनी कोष के अंतर्गत 30 प्रकार के गम्भीर बीमारियों हेतु सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।पात्र व्यक्ति को अधिकतम 1.50 लाख रुपए एवं मस्तिष्क में चोट हेतु 2 लाख  और किडनी प्रत्यारोपण हेतु 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है।

सम्पर्क
आवेदन पत्र कार्यलय कलेक्टर में जमा करना होगा।अधिक जानकारी के लिए संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं डीकेएस परिसर छत्तीसगढ़ रायपुर 0771-2235616या 104में सम्पर्क कर सकते है।

भारतीय संविधान में आम लोगो के लिए चिकित्सा का अधिकार शामिल है ।अपने अधिकारों और योजनाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है ।यदि किसी प्रकार से कोई आपको गुमराह कर रहा है तो सम्बंधित अधिकारी से लिखित शिकायत कर सकते है।यह योजना आमजनता के स्वास्थ्य सुविधाओ के लिए बनाया गया है।अतः अधिक से अधिक स्वास्थ्य सम्बंधित जागरूकता को अपने दैनिक दिनचर्या के चर्चा में शामिल करें।।।।।।।

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