ग्वालियर के ज़िलाधिकारी का आदेश मास्क नहीं लगाने पर पकड़े गए लोगों को तीन दिनों तक अस्पताल में या पुलिस चौकी पर काम करना होगा फ़ैसला किल कोरोना अभियान के तहत लिया गया है

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कोरोना काल में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यदि कोई शख्स बिना मास्क लगाए सार्वजनिक जगह पर दिखाई देता है तो फिर उसको अस्पताल में काम करना होगा। इसके अलावा उसकी ड्यूटी तीन दिनों तक पुलिस चेक पोस्ट पर भी लगाई जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए नियमों का पालन नहीं करने की वजह से फाइन भी लगाया जाएगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की ‘किल कोरोना’ अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद रविवार को मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश जारी किया गया।

आदेश में कहा गया कि जो लोग बिना मास्क के पाए गए या सार्वजनिक स्थानों पर कोरोनो वायरस के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें न केवल जुर्माना भरना होगा, बल्कि उन्हें अस्पतालों और कोरोना मरीजों की जांच करने वाली क्लीनिकों में तीन दिनों के लिए वॉलेंटियर के रूप में काम करना होगा।

कलेक्टर ने कहा, ‘अन्य राज्यों, इंदौर, भोपाल से आने वाले लोगों की सीमा पर जांच की जाएगी।’ मध्य प्रदेश सरकार ने ‘किल कोरोना’ नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत वह कोरोना मरीजों को सामने लाने के लिए डोर-टू-डोर टेस्टिंग कर रही है।

गौरतलब है कि रविवार को ग्वालयिर में कोरोना वायरस के 51 मामले सामने आए हैं। अब तक जिले में कोविड-19 मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 528 हो चुकी है।

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