कुछ प्रतिबंध आपके फायदे के लिए हैं…15 वर्ष से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों का फिटनेस नहीं होगा…इसके साथ ही उनका पंजीयन और परमिट भी निरस्त कर दिया जाएगा

हाइलाइट्स
पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के बाद नई कार खरीदने पर आपको कैश बैनिफिट होगा.
वहीं बीएस 6 स्टेज 2 लागू होने से इससे पहले की मैन्युफैक्चर्ड कारों पर डिस्काउंट ऑफर हो रहा है.
इस दौरान आप कई स्कीम्स और फाइनेंस ऑप्‍शन का फायदा उठा सकते हैं.

रायपुर।छत्‍तीसगढ़ में अब 15 वर्ष से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों का फिटनेस नहीं होगा। इसके साथ ही उनका पंजीयन और परमिट भी निरस्त कर दिया जाएगा। आरटीओ कार्यालय में जांच कराने के लिए आने पर ऐसे वाहनों के मालिकों को सड़कों पर इन्हें नहीं चलाने की हिदायत देने के साथ उन्हें स्क्रैप कराने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके सड़क पर वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ जब्ती की जाएगी।

जानिए, क्या है कमर्शियल वाहन
कोई भी वाहन, जिसका उपयोग किसी व्यवसाय के लाभ के लिए माल या यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाता है। जैसे पिकअप, छोटा हाथी वाहन, ट्रैक्टर, ट्रक, मेटाडोर, वैन, बस, टैक्सी, हाईवा, ट्रेलर सहित अन्य वाहन शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के निर्देश दिए हैं। जिसका 16 जनवरी 2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया जा चुका है। शासन स्तर से आरटीओ कार्यालय में जांच कराने के लिए आने पर ऐसे वाहनों के मालिकों को सड़कों पर इन्हें नहीं चलाने की हिदायत देने के साथ उन्हें स्क्रैप कराने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके सड़क पर वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ जब्ती की जाएगी।

अधिनियम लागू करने का उद्देश्य- प्रदूषण न फैले
डीजल और पेट्रोल से चलने वाले 15 साल पुराने गाड़ियों को चरणवार सड़कों में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धुएं की वजह से बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखकर परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। एक अप्रैल से पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। निर्धारित अवधि से पहले फिटनेस और रजिस्ट्रेशन कराने वाले वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। उनके रजिस्ट्रेशन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा। वाहन कबाड़ माने जाएंगे। इसके बाद भी अगर इन वाहनों को कोई चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जब्त करने की कार्यवाही पुलिस व आरटीओ कर सकती है। इधर नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है।

पुराने वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने निर्देश
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नए मोटरयान अधिनियम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने आरटीओ को जरूरी निर्देश दिए हैं। फिटनेस जांच कराने के लिए आने वाले 15 साल पुराने वाहनों के दस्तावेजों की जांच करने के लिए अभियान चलाने कहा गया है। स्पष्ट किया गया है कि एक अप्रैल के बाद 15 साल पुराने वाहनों के परमिट और रजिस्ट्रेशन को निरस्त माना जाएगा। बिना अनुमति ऐसे वाहन को चलाने वालों को पकड़ने अभियान चलाया जाएगा।


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