
हेल्थकेयर स्टाफ पहली पंक्ति के कोरोना वारियर, उनकी सुरक्षा जरूरी : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:-COVID-19 से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और हेल्थकेयर कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है. मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ को PPE और सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना के चलते इसके उपचार में जुटे डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई गई ग्रेड के मुताबिक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्वीमेंट ( PPE), सूट, मेडिकल / नाइट्राइल दस्ताने, स्टार्च अप्पारेल्स, मेडिकल मास्क, चश्मे, चेहरे की ढाल, शू कवर, हेड कवर और कवरल / गाउन सुनिश्चित कराए. ये सभी हेल्थ वर्कर जिनमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, अन्य मेडिकल और पैरा मेडिकल प्रोफेशनल्स को न कि सिर्फ बड़े शहरों बल्कि टियर- 2 और टियर-3 शहरों में भी उपलब्ध कराया जाएं.
कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार, संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अस्पतालों और उन स्थानों पर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराएं, जहां पर COVID-19 के मरीजों या संदिग्ध मरीजों को रखा गया है या क्वारंटीन किया गया है. बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए लोगों की जांच करने के लिए स्थानों पर जाने वाले डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए. राज्य उन व्यक्तियों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई करेगा जो डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों के प्रदर्शन के संबंध में किसी भी तरह की बाधा और अपराध करते हैं।