एक से ज्यादा पैन रखने और गलत पैन नम्बर देने पर देना होगा जुर्माना…..आयकर विभाग का नियम

नई दिल्ली: किसी भी आवेदन में पैन नम्बर गलत होने पर अब 10000 रुपए जुर्माना लग सकता है।आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत,आयकर विभाग गलत पैन नम्बर देने पर 10000 का जुर्माना लग सकता है।यह नियम तब लागू होता है जब आप अपना आयकर रिटर्न (गलत)दाखिल कर रहे होते है या अन्य मामलों में अपना पैन की डिटेल दे रहे होते है जहाँ इसका जिक्र करना अनिवार्य है।

किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन रखने की अनुमति नही है।आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत दो पैन होने पर 10000 का जुर्माना लग सकता है।अगर आपके पास दो पैन कार्ड है तो उनमें से किसी एक को जल्द से जल्द लौटा दें।अगर पैन आधार से लिंक नही है तो उन्हें 31 दिसम्बर के बाद आयकर विभाग द्वारा अवैध घोषित किए जाने की संभावना है।


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